Supreme Court rejects Central Government’s petition, GP Singh’s reinstatement confirmed..
रायपुर।सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की बहाली के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद अब केंद्र सरकार के पास जीपी सिंह को बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
गौरतलब है कि जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति, भयादोहन और राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने 21 जुलाई 2023 को उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति देकर सेवा से हटा दिया था। इस निर्णय को जीपी सिंह ने कैट में चुनौती दी, जहां से उन्हें राहत मिल गई थी।
हालांकि, उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर विवाद जारी था। इसी वर्ष नवंबर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कैट के आदेशानुसार जीपी सिंह की बहाली का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कैट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जीपी सिंह की बहाली तय मानी जा रही है।
इस पूरे मामले ने पुलिस सेवा और प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। जीपी सिंह के खिलाफ लगे आरोपों और उनकी बहाली के बीच इस घटना ने एक बार फिर सिस्टम की खामियों और राजनीतिक हस्तक्षेप पर सवाल उठाए हैं।

