High court strict on illegal mining in Arpa river, ultimatum to take action in two months..
बिलासपुर। अरपा नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में खनन को लेकर कानून में नए प्रावधान करने जो चार सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इसे कभी और समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अवध खन्ना और उनके समर्थन में अन्य याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि अवैध खनन रोकने बनी 4 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। वहीं, नगर निगम प्रशासन ने नदी में गंदा पानी रोकने 6 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसे 103 करोड़ 68 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है। कोर्ट ने राज्य शासन से इस प्रकरण पर आगामी सुनवाई में जवाब मांगा है।
अरपा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर एडवोकेट अरविंद शुक्ला व रामनिवास तिवारी ने अलग-अलग जनहित याचिकाएं लगाई हैं। इसमें नदी के उद्गम स्थल को बचाने के साथ-साथ प्रभावित हो रहे लोगों के लिए भी शासन को आवश्यक उपाय करने की बात कही गई है। दूसरी ओर अरपा अर्पण महाअभियान समिति ने भी नदी में विभिन्न स्थानों पर हो रहे अवैध खनन को लेकर जनहित याचिका पेश की है। इसमें बताया गया है कि शासन के प्रतिबंध के बाद भी कई स्थानों पर धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान बारिश में खनन से बने गड्ढे में डूबने से तीन बालिकाओं की नहाते समय मौत भी हो गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था।
उधर, नगर निगम बिलासपुर ने अरपा नदी में गंदा पानी जाने से रोकने शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण हेतु 103 करोड़ 68 लाख का बजट डीपीआर मांगा है। कार्ययोजना के औचित्य एवं लागत लाभ के आकलन तथा स्थल निरीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया है। इसमें छह लोगों में राजेश शर्मा, मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास अध्यक्ष अल्का अवस्थी, कार्यपालन अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास बिलासपुर सदस्य हितेश ठाकुर, सहायक अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ सदस्य सचिव, विशाल मिश्रा, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास बिलासपुर, हिमांशु देशमुख, कार्यपालन अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास और अध्यक्ष द्वारा नामांकित प्रतिनिधि शामिल हैं। निगम की ओर से बताया गया कि एक प्लांट गुरु घासीदास स्कूल की ओर है जो शुरू हो रहा है और दूसरा अगले सप्ताह शुरू होगा। इस प्रकार जुलाई अंत तक काम करने लगेंगे। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई जुलाई में निर्धारित की गई है।

