Controversial recruitment process of 2012 cancelled in Raigarh, 44 employees dismissed..Irregularities confirmed in Veterinary Department, action taken on High Court order..
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में वर्ष 2012 में हुई पशु चिकित्सा विभाग की चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती प्रक्रिया पर आखिरकार न्याय की अंतिम मुहर लग गई है। वर्षों से लंबित इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 44 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। यह आदेश उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं रायगढ़ द्वारा 08 मई 2025 को क्रमांक 254/स्था.4/2025-26/रायगढ़ के तहत जारी किया गया।
2012 में आकस्मिक निधि अंतर्गत स्वच्छकर्ता, परिचारक सह चौकीदार पदों पर हुई भर्ती में महिला आरक्षण, दिव्यांग व भूतपूर्व सैनिक आरक्षण जैसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। साथ ही मेरिट सूची का प्रकाशन नहीं किया गया, पदों की स्वीकृत संख्या से अधिक भर्ती की गई, मूल्यांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी रही और प्रतीक्षा सूची भी नहीं बनाई गई। अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण नियमों की भी अवहेलना हुई।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई जागा विभाग..
इस मामले में दायर याचिका (WPS 4441/2012) पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल 2023 को स्पष्ट निर्देश दिया था कि 2012 की नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाएं और गड़बड़ियों की जांच के आधार पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। इसके अनुपालन में जिला प्रशासन ने जांच समिति गठित कर पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करवाई।
सवालों के घेरे में चयनकर्ता अधिकारी
हालांकि नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, परंतु इस प्रक्रिया में शामिल चयनकर्ताओं और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर अब तक कोई स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं हुई है।

