सरकारी जंगल पर कब्जा कर साल-साजा के पेड़ काटे, चार आरोपी जेल भेजे ; जमानत भी खारिज..

बिलासपुर। रतनपुर वन परिक्षेत्र में संरक्षित वन क्षेत्र की अवैध कटाई और कब्जे के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर सरकारी वन भूमि में पेड़ों की कटाई-छंटाई करने, ठूंठों को जलाने, जमीन की जुताई कर कब्जा बढ़ाने और वन क्षेत्र को गैर वानिकी कार्य में उपयोग करने के आरोप हैं। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद चारों आरोपियों को 13 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक 13 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों की जमानत याचिका भी न्यायालय ने खारिज कर दी।

वन विभाग के अनुसार मामला 12 जुलाई 2026 का है। बिलासपुर वन मंडल के रतनपुर परिक्षेत्र के बानाबेल सर्किल अंतर्गत बीट पूर्व छतौना के संरक्षित वन क्षेत्र, कक्ष क्रमांक 2548, में बगुड़ा नाला के किनारे शासकीय वन भूमि पर अवैध गतिविधियों की जानकारी सामने आई थी। जांच में साल, साजा समेत अन्य कीमती प्रजातियों के पेड़ों की कटाई-छंटाई किए जाने तथा पेड़ों के ठूंठों को आग लगाकर जलाने की बात सामने आई।

इसके बाद आरोपियों द्वारा वन भूमि की जुताई कर अवैध रूप से कब्जा करने का भी मामला सामने आया। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ पीओआर (प्राथमिकी अपराध रिपोर्ट) दर्ज की। विभाग के मुताबिक आरोपियों को कई बार समझाइश दी गई, लेकिन इसके बावजूद वे कथित रूप से अवैध कटाई और वन भूमि पर कब्जे की गतिविधियों को जारी रखते रहे।

वन विभाग ने बताया कि लगातार पेड़ों की कटाई और वन भूमि की सफाई से वन्यप्राणियों के रहवास स्थल प्रभावित हो रहे थे। इसके साथ ही मृदा क्षरण, जैव विविधता को नुकसान और शासकीय वन संपत्ति को क्षति पहुंचने की स्थिति बन रही थी। वन क्षेत्र को गैर वानिकी कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने को भी गंभीरता से लिया गया।

चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड..

कार्रवाई के बाद वन विभाग ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोटा, जिला बिलासपुर के समक्ष पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय के आदेश पर चारों को 13 अगस्त से 25 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। बाद में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

गिरफ्तार आरोपियों में जगतराम टोप्पो (32), सुखराम टोप्पो (30), मनदेव लकड़ा (46) और सहदेव लकड़ा (49) शामिल हैं। सभी आरोपी ग्राम बंगलाभांटा, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर के निवासी बताए गए हैं।

इन धाराओं के तहत कार्रवाई..

वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33, भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम 2014, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2, जैव विविधता अधिनियम 2002 की संबंधित धाराओं तथा लोक संपत्ति की नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(2)(ड) के तहत कार्रवाई की है।

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार वन क्षेत्र में अवैध कटाई और अतिक्रमण के मामलों में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। शासकीय वन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पूरी कार्रवाई बिलासपुर वृत्त के मुख्य वन संरक्षक मनोज पांडेय के निर्देशन तथा बिलासपुर वन मंडलाधिकारी नीरज कुमार और एसडीओ टी.आर. मराई के मार्गदर्शन में की गई।