स्वतंत्रता दिवस पर घोषित रहेगा शुष्क दिवस, देशी-विदेशी शराब दुकानों से लेकर बार तक पर लागू होंगे निर्देश..

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। राज्य सरकार ने 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित करते हुए प्रदेशभर में संचालित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और कम्पोजिट मदिरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही मद्य भंडारण भाण्डागारों तथा एफएल-3 (ग) पर्यटन बार पर भी यह आदेश लागू रहेगा।
आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं। आदेश के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर जिले में संचालित सभी निर्धारित मदिरा दुकानों, भंडारण भाण्डागारों और संबंधित अहातों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। यानी 15 अगस्त को शराब की बिक्री के साथ ही दुकानों से जुड़ी अन्य गतिविधियां भी बंद रहेंगी।
अवैध शराब पर रहेगी विशेष नजर..
सरकार ने केवल लाइसेंसी शराब दुकानों को बंद रखने तक ही निर्देश सीमित नहीं किए हैं, बल्कि शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब के कारोबार पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस दौरान शराब का अवैध विक्रय, धारण और परिवहन न हो।
आबकारी विभाग और संबंधित अधिकारियों द्वारा अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन पर निगरानी रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
स्वतंत्रता दिवस पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध..
15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित करने का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और शराब की बिक्री को पूरी तरह नियंत्रित करना है। इस दौरान देशी और विदेशी मदिरा दुकानों के अलावा कम्पोजिट दुकानों, मद्य भंडारण भाण्डागारों तथा एफएल-3 (ग) श्रेणी के पर्यटन बारों को भी बंद रखना अनिवार्य होगा।
आबकारी विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर शराब की दुकानों से बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी और नियम तोड़कर शराब बेचने या उसका परिवहन करने वालों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।







