
बिलासपुर।छत्तीसगढ राज्य शासन लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित नया रायपुर द्वारा संघ के कार्य हेतु संविदा पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन के संबंध में छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने वन मंडल बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा और नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाने पर आंदोलन करने की बात कही।
छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद सोनी ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन राज्य लघु वनोपज संघ कार्यालय द्वारा विज्ञापन क्रमांक /mfp /01 /01 /स्था.2023 /1 ,दिनांक 11 मार्च 2023 द्वारा संघ कार्यालय हेतु स्वीकृत 180 पदों पर संविदा नियुक्ति से भरे जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है । क्योंकि पूर्व में वन विभाग में उपवन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लघु वनोपज संघ में भेजा जाता है ,संघ में 1 वर्ष प्रतिनियुक्ति पर सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल विभाग रिक्त पदों पर वरीयता अनुसार वापसी किया जाता है । वन कर्मचारी संघ ने बताया कि जारी विज्ञापन अनुसार संविदा भर्ती किए जाने से 540 कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित होगी। पूर्व की भांति प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की सेवाएं लिया जाए ताकि निरंतर पदोन्नति होता रहे ,एवं समय अनुसार कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलता रहे।
वन कर्मचारी संघ ने अवगत कराया कि संघ कार्यालय में संपादित समस्त कार्य व्यापार स्वरूप में संपादित होते हैं ,तथा संविदा में नियुक्त कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जवाबदेही निर्धारित किए जाने के शासन के कोई दिशा-निर्देश नहीं है तथा शासन के स्पष्ट निर्देश है, कि संविदा में नियुक्त कर्मचारी को वित्तीय कार्य से पृथक रखा जावे ।
अतः संघ कार्यालय हेतु स्वीकृत 180 उपवन क्षेत्रपालो के पद पर संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाती है ,तो वन विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं संसाधन को लघु वनोपज व्यापार संघ के समस्त कार्य से पूर्ण रूप से पृथक रखा जाए । उन्होंने कहा कि चूंकि लघु वनोपज व्यापार संघ एक अलग संस्था है जो वन विभाग से पृथक कार्य करता है एवं एक कर्मचारी से दो विभागों से कार्य लिया जाना न्यायोचित नहीं है , फिर भी उपवन क्षेत्रपालों के पद पर संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाती है ,तो छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ आंदोलन करने हेतु बाध्य होगा जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी।

