व्हाट्सएप से छेड़छाड़ कर स्टेटस पर अपलोड किए निजी वीडियो और फोटो, विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी..

बिलासपुर। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग कर एक युवती की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है। तोरवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने पूर्व परिचय का फायदा उठाकर युवती के निजी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। आरोपी ने कथित रूप से युवती के व्हाट्सएप अकाउंट से छेड़छाड़ कर उसके ही स्टेटस पर निजी वीडियो और एडिट की गई तस्वीरें अपलोड कर दी थीं, जिससे उसकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।
पुलिस के अनुसार 20 जुलाई 2026 को पीड़िता ने थाना तोरवा पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने बताया कि उसका पूर्व परिचित प्रशांत राज उसके निजी फोटो और वीडियो अपने पास रखे हुए था। दोनों के बीच संबंध समाप्त होने के बाद आरोपी ने बदले की भावना से इन निजी सामग्रियों का दुरुपयोग किया और उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके व्हाट्सएप खाते से छेड़छाड़ करते हुए निजी वीडियो और संपादित तस्वीरों को उसके ही व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दिया, जिससे परिचितों और रिश्तेदारों के बीच उसकी छवि धूमिल हो सके। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी तोरवा निरीक्षक रजनीश सिंह ने तत्काल अपराध दर्ज कर जांच शुरू कराई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल माध्यमों की जांच करते हुए आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और ग्राम खैरा, थाना रतनपुर में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रशांत राज (23 वर्ष), निवासी ग्राम खैरा, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 77, 351(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(E) और 67(A) के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर किसी व्यक्ति की निजी जानकारी, फोटो या वीडियो को उसकी अनुमति के बिना साझा करना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कानून के तहत कठोर दंड का प्रावधान है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के मार्गदर्शन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी को 21 जुलाई 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पुलिस अब मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल साक्ष्यों की विस्तृत जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि निजी सामग्री किस प्रकार प्राप्त और प्रसारित की गई तथा कहीं इसका उपयोग अन्य प्लेटफॉर्म पर तो नहीं किया गया।
साइबर अपराधों को लेकर पुलिस की अपील..
पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे अपने सोशल मीडिया और मैसेजिंग अकाउंट की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। किसी भी परिस्थिति में निजी फोटो, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतें और साइबर अपराध से जुड़ी किसी भी घटना की जानकारी तत्काल पुलिस या साइबर हेल्पलाइन को दें।







