11 केवी लाइन से हुकिंग कर जंगली सुअर के शिकार की साजिश, एक आरोपी गिरफ्तार..

करंट के जाल में फंसी दो गायों की मौत के बाद खुला मामला, वन विभाग ने कार्रवाई कर आरोपी को भेजा जेल..

रायगढ़। वन्यप्राणी जंगली सुअर के शिकार के लिए 11 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन से जीआई तार की हुकिंग कर बिछाए गए करंट के जाल का मामला सामने आया है। छोटे हरदी वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1026 ओ.ए. में वन विभाग की टीम ने तलाशी के दौरान मौके से जीआई तार बरामद किया। इसी तार के संपर्क में आने से दो पालतू गायों की मौत भी हो गई थी। मामले की जांच के बाद वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

वन विभाग को 16 अगस्त 2026 को सूचना मिली थी कि छोटे हरदी वनक्षेत्र में वन्यप्राणी जंगली सुअर का शिकार करने के उद्देश्य से 11 केवी हाईटेंशन विद्युत तार से जीआई तार की हुकिंग कर उसे जमीन के आसपास फैलाया गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। तलाशी के दौरान वहां फैला हुआ जीआई तार बरामद किया गया। बताया गया कि विद्युत प्रवाह वाले इस तार के संपर्क में आने से दो पालतू गायों की मौत हो चुकी थी।

आसपास पूछताछ में सामने आए चार संदिग्धों के नाम..

घटना के बाद वन विभाग की टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान चार संदिग्ध व्यक्तियों के नाम सामने आए। इनमें छोटे हरदी निवासी गौरांग उर्फ गुरूचरण गुप्ता, कृष्ण पिता अलेख यादव, कुश कुमार पिता सकिर्तन सांवरा और उमेश पिता उच्छभ गुप्ता शामिल थे। वन विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संदिग्धों के खिलाफ जांच आगे बढ़ाई।

जांच के दौरान वन विभाग ने सर्च वारंट क्रमांक 1050, 1051, 1056 और 1055 के आधार पर 21 और 22 अगस्त को चारों संदिग्धों के घरों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान चारों संदिग्ध अपने-अपने घर पर मिले। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए परिक्षेत्र कार्यालय रायगढ़ लाया गया।

पूछताछ में खुला शिकार के लिए करंट का जाल बिछाने का मामला..

वन विभाग के अनुसार पूछताछ के दौरान उमेश, कृष्ण और कुश कुमार के बयानों में सामने आया कि वनक्षेत्र से गुजरने वाली 11 केवी विद्युत लाइन से जीआई तार की हुकिंग कर उसे वन्यप्राणी के शिकार के लिए बिछाया गया था। तीनों के बयानों के आधार पर गौरांग से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके द्वारा अपराध किए जाने की पुष्टि होने पर वन विभाग ने उसके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

वन विभाग ने गौरांग पिता गुरूचरण गुप्ता, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम छोटे हरदी, थाना एवं तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ वन अपराध क्रमांक 6682/19 दिनांक 22 अगस्त 2026 दर्ज किया गया है। उसके विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 50, 51 एवं 52 के तहत कार्रवाई की गई।

न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा..

गिरफ्तार आरोपी को वन विभाग ने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी गौरांग को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

हाईटेंशन करंट से शिकार का तरीका बना जानलेवा..

वन विभाग की इस कार्रवाई ने यह भी सामने ला दिया कि वन्यप्राणी के शिकार के लिए हाईटेंशन विद्युत लाइन से हुकिंग कर बिछाया गया तार सिर्फ वन्यजीवों के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानों और पालतू पशुओं के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। शिकार के लिए फैलाए गए इसी करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से दो पालतू गायों की मौत हो गई। वन विभाग ने मामले में आगे की जांच जारी रखते हुए वन्यप्राणियों के अवैध शिकार में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल शुरू कर दी है।