बिलासपुर। भवन निर्माण और डिज़ाइन से जुड़ी पेशेवर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (IIA) बिलासपुर सेंटर ने शहर में “आर्किटेक्ट” टाइटल के गैरकानूनी प्रयोग पर सख्त नाराज़गी जाहिर की है। संस्था ने चेतावनी दी है कि बिना वैध पंजीयन के इस उपाधि का प्रयोग करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गुरुवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में IIA की अध्यक्ष आर्किटेक्ट नीना असीम ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस अवैध और भ्रमजनक चलन पर रोक लगाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि “आर्किटेक्ट एक्ट 1972” के तहत केवल वही व्यक्ति या फर्म “आर्किटेक्ट” शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) से पंजीकृत हों।
गैरपंजीकृत लोगों पर कार्रवाई के संकेत..
नीना असीम ने बताया कि शहर में कई ऐसे लोग, डिज़ाइन फर्म और सलाहकार हैं जो अपने लेटरहेड, साइनबोर्ड, सोशल मीडिया और विज्ञापनों में “आर्किटेक्ट” शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि वे COA से पंजीकृत नहीं हैं। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों को भ्रमित करने वाला भी है।
संस्था के राज्य अध्यक्ष सौरभ राहटगांवकर, राष्ट्रीय प्रतिनिधि राज प्रजापति, पूर्व अध्यक्ष देबाशीष घटक, तथा आर्किटेक्ट श्याम शुक्ला और निर्मल अग्रवाल ने भी संयुक्त रूप से इस विषय पर चिंता जताई और दोहराया कि “जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी व्यक्ति या संस्था COA से पंजीकृत नहीं है, उन्हें “आर्किटेक्ट” टाइटल का उपयोग तुरंत बंद करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला..
संस्था ने 2017 में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि देशभर में COA से पंजीकृत आर्किटेक्ट को किसी भी राज्य या नगर निकाय से अलग से लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। वे अपने नक्शों पर COA रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करें, यही पर्याप्त है।
IIA बिलासपुर सेंटर ने यह निर्णय लिया है कि संस्था का कोई भी सदस्य अब नगर निगम या अन्य स्थानीय संस्थाओं से अलग से पंजीकरण नहीं कराएगा। इस संबंध में पूर्व में निगम प्रशासन को प्रतिवेदन सौंपा जा चुका है, और शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल निगम अधिकारियों से मिलकर उन्हें स्थिति से पुनः अवगत कराएगा।
नागरिकों से की जिम्मेदारीपूर्ण चयन की अपील..
संस्था ने बिलासपुरवासियों से अपील की है कि वे अपने भवन निर्माण के लिए केवल COA से पंजीकृत अधिकृत आर्किटेक्ट्स की सेवाएं लें। इससे गुणवत्ता, वैधानिकता और सुरक्षा तीनों सुनिश्चित होंगे।
यह सख्ती और चेतावनी आने वाले समय में बिलासपुर शहर में आर्किटेक्ट पेशे की पारदर्शिता और गरिमा को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

