
बिलासपुर / छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और डॉ. अर्चना उपध्याय सदस्य द्वारा प्रार्थना भवन जल संसाधन विभाग बिलासपुर में महिला उत्पीडन से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की.. आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 239 वीं व जिला स्तर पर 15 वीं सुनवाई हुई.. बिलासपुर में आयोजित जनसुनवाई में आज कुल 45 प्रकरण में सुनवाई की गई.. सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि लगभग 10 महीने हो चुके है अबतक आंतरिक परिवाद समिति ने जांच प्रकिया पूर्ण नहीं की है जबकि 02 सुनवाई हो चुकी है फिर में आवेदिका को अपने साथ सहायक रखने की अनुमति थी परन्तु आंतरिक परिवाद समिति ने नहीं रखने दिया, अभियंता पावर ट्रासंमिशन में अधीक्षक पदस्थ है, जो आंतरिक परिवाद समिति की अध्यक्ष है, उन्हें इस प्रकरण के संबंध में दो माह के अन्दर सुनवाई करते हुए अपने रिपोर्ट को प्रेषित करने के लिए निर्देश देते हुए उसमें यह भी निर्देशित किया है कि, आवेदिका सुनवाई के दौरान सहायक के रूप में अपने पति को भी साथ रख सकती है, ताकि आवेदिका निडर होकर अपनी बात रख सके.. प्रकरण 02 माह बाद आंतरिक परिवाद समिति की रिपोर्ट आने से पुनः सुना जायेगा.. एक अन्य प्रकरण में आवेदिका सीआईएसएफ में आरक्षक है और पहले पति के मृत्यु के बाद उसने विभाग में पदस्थ आरक्षक से दूसरा विवाह किया है.. अनावेदकगण पूर्व विवाह के रिश्ते से जेठ है, दोनो पक्षों को सुना गया पूर्व पति की सम्पति का हक दोनो पक्षों के बीच सहमति से आवेदिका के बच्चों को दे दिया गया है.. अब दोनो पक्षों के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिए आयोग ने प्रकरण नस्तीबद्ध किया..


