4 सितंबर को शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक, बार-होटल से लेकर क्लब और अहाते तक बंद रहेंगे; पशु वध गृह भी नहीं खुलेंगे..

रायपुर, 2 सितंबर 2026। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में इस बार 4 सितंबर, शुक्रवार को शुष्क दिवस रहेगा। राज्य शासन ने जन्माष्टमी के दिन पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में पशु वध गृह और मांस बिक्री की दुकानें भी बंद रहेंगी। शासन के इस फैसले के बाद 4 सितंबर को प्रदेशभर में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने शुष्क दिवस को लेकर आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराया जाए। आदेश के अनुसार प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता तथा शराब बेचने या परोसने वाले अन्य सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों पर भी ताला रहेगा।
होटल और क्लब में भी शराब पर रोक..
शासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान में शराब बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी लागू रहेगा। यानी लाइसेंस होने के बावजूद इन स्थानों पर 4 सितंबर को शराब की बिक्री या परोसने की गतिविधि नहीं की जा सकेगी।
इसके साथ ही भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस के दौरान कहीं भी शराब की अवैध बिक्री या परोसने की शिकायत सामने न आए।
घर में शराब का भंडारण भी प्रतिबंधित..
शुष्क दिवस के दौरान केवल दुकानों को बंद रखना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब रखने पर भी रोक रहेगी। यदि जांच के दौरान कहीं नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो शराब जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब पर नजर, उड़नदस्ते करेंगे जांच..
जन्माष्टमी के दौरान अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने जिला कार्यालयों के अलावा संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। जांच दल संभावित अवैध शराब भंडारण वाले स्थानों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
पशु वध गृह और मांस की दुकानें भी रहेंगी बंद..
जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में संचालित पशु वध गृह और मांस बिक्री की दुकानें भी 4 सितंबर को बंद रहेंगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर संबंधित निकायों को निर्देश दिए हैं। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालित संबंधित दुकानों और वध गृहों को बंद रखा जाएगा।

धार्मिक पर्व पर कानून-व्यवस्था पर भी फोकस..
जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य में बड़ी संख्या में धार्मिक आयोजन होंगे। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की ओर से पर्व के दौरान व्यवस्थाओं पर विशेष नजर रखी जाएगी। वहीं शराब की बिक्री, अवैध परिवहन और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध के आदेश के पालन को लेकर संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस तरह 4 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन छत्तीसगढ़ में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी। शासन ने संबंधित विभागों को आदेश का प्रभावी ढंग से पालन कराने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।







