
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश और फ्यूचर एंड ऑप्शन एफ एंड ओ में ट्रेडिंग को अवचार यानी कदाचार की श्रेणी में डाल दिया है। एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए सरकार ने इन गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि कर्मचारियों को राहत देते हुए निवेश के उद्देश्य से शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर में निवेश करने की अनुमति दी गई है। यह कदम कर्मचारियों को वित्तीय जोखिमों से बचाने और उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।


राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 19 में उप नियम 5 के खंड 1 के उपखंड में यह नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत शेयरों प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार बार खरीद एवं बिक्री जिसमें इंट्राडे बीटीएसटी फ्यूचर एंड ऑप्शन एफ एंड ओ व क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग निवेश शामिल है को अवचार माना जाएगा। इस निर्णय से राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे।
यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के बीच अटकलों और वित्तीय अस्थिरता की संभावनाओं को कम करने के लिए लिया गया है। अक्सर देखा गया है कि ट्रेडिंग गतिविधियों में शामिल होने से कर्मचारियों के प्रदर्शन और उनकी वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों को सुरक्षित और विनियमित निवेश विकल्पों की ओर मोड़ने का एक प्रयास है।
अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंध कर्मचारियों को किसी भी तरह के अवैध या अनुचित वित्तीय लेनदेन से दूर रखने में मदद करेगा। साथ ही इससे वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी केवल दीर्घकालिक निवेश के इरादे से शेयर म्यूचुअल फंड या डिबेंचर में निवेश कर रहे हैं उन्हें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
सरकार का मुख्य जोर अत्यधिक जोखिम वाली और सट्टा गतिविधियों पर लगाम कसना है।इस नई अधिसूचना के बाद सरकारी कर्मचारियों को अपनी वित्तीय गतिविधियों के प्रति अधिक सतर्क रहना होगा।

