बिलासपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के आगामी चुनाव में जिला और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की इस अधिसूचना को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव वरुणेंद्र मिश्रा ने इसे संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन बताया था।
दरअसल, बीसीआई ने एक अधिसूचना जारी कर पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनका मानना था कि पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने से वोटरों को प्रभावित किया जा सकता है। इसी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव वरुणेंद्र मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। हालांकि, डिवीजन बेंच ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया है, जिससे अब पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव का कार्यक्रम जारी हो चुका है। 7 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 14 अगस्त तक चलेगी। इस चुनाव में प्रदेशभर के वकील 25 सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। यही 25 सदस्य बाद में मिलकर स्टेट बार के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे।

