पति सहित ससुराल वालों पर एफआइआर दर्ज
बिलासपुर। दहेज में मोटरसायकल नही लाने के नाम पर विवाहिता को शारीरिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित करने वाले आरोपी पति और ससुरालवालों पर महिला थाना में एफआईआर दर्ज किया गया। आवेदिका को ससुराल वाले जान से मारने की भी धमकी देते थ्ो।
गीतांजलि सिटी सरकंडा फेस 2 थाना निवासी श्रीमती राठौर उम्र 35 वर्ष का विवाह 11.12 .2०2० को सामाजिक रीति रिवाज से रामनारायण राठौर पिता दशरथ राठौर निवासी ग्राम दूरपा बाराद्बार जांजगीर चांपा के साथ सामाजिक रीति रिवाज से रामकृष्ण मंदिर में हुई थी। आवेदिका का पति प्रायवेट जॉब करता है। दोनो से एक तीन साल की बच्ची भी है।
बाइक से गिराने पर आई चोट
शादी के दो, तीन महीने बाद से ही ससुराल के सदस्यों द्बारा पति राम नारायण राठौर, सास शकुंतला राठौर, ससुर दशरथ राठौर, जेठ बजरंग राठौड़, जेठानी मनीषा राठौड़ के द्बारा दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाने लगा। आवेदिका को मायके से बाइक नहीं लाई है, कहकर दबाव डालते थे, एवं छोटी-छोटी बातों को लेकर मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आरोपीगण आवेदिका को अश्लील गाली गलौज कर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देते थ्ो। पति द्बारा तीन बार जानबुझकर बाइक से भी से गिरा दिया था, जिससे पीड़िता के कमर में काफी चोट आई थी। प्रार्थीया ने 6 सितंबर को इस बात की जानकारी अपने मायके वालों को फोन पर दी।
एफआइआर दर्ज हुआ
जानकारी के बाद पीड़िता का भाई उसी दिन घर लेकर आया और पीड़िता का इलाज बिलासपुर हस्पिटल डाक्टर अल्फामिज एवं आरडी गुप्ता से कराया, जिससे स्वास्थ मे राहत मिली। इसके बाद 11 सितंबर को महिला थाना बिलासपुर में आवेदिका द्बारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। मौके पर ही महिला थाना द्बारा आवेदिका का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया। इसके बाद आवेदिका द्बारा महिला थाना परामर्श केंद्र में काउंसलिग करने हेतु आवेदन दिया गया। काउंसलिग मे पति व ससुराल वालों को बुलाया गया था। जांच पर पति और अनावेदको के द्बारा प्रताड़ित किए जाने पर पति, सास- ससूर, जेठ-जेठानी पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया।


