बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने 27 जून 2025 को उनकी जमानत याचिका और राजनीतिक साजिश के तहत फंसाए जाने के आरोप वाले आवेदन को खारिज कर दिया।

ईडी ने किया कड़ा विरोध..
टुटेजा के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि जांच एजेंसियां पक्षपात कर रही हैं और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं, इसलिए जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उपमहाधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडेय ने इस दलील का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि टुटेजा न केवल शराब घोटाले, बल्कि डीएमएफ और कोयला घोटाले जैसे अन्य गंभीर मामलों में भी आरोपी हैं। इस फैसले के बाद टुटेजा की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं।

