लोविना कोर्ट्स पर रेरा का शिकंजा : खरीदी बिक्री पर लगी रोक, जानें क्यों ?

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने बिलासपुर की लोविना कोर्ट्स परियोजना में भूखंडों और मकानों की खरीद-बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है। यह बड़ी कार्रवाई प्रमोटर द्वारा घर खरीदारों के पैसे के दुरुपयोग और वित्तीय नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। रेरा ने साफ किया है कि जब तक सभी जरूरी दस्तावेज जमा नहीं होते और नियमों का पालन नहीं होता, तब तक इस प्रोजेक्ट में कोई भी नया सौदा नहीं हो सकेगा।

रेरा ने अपनी जांच में पाया कि लोविना कोर्ट्स के प्रमोटर ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(1)(क) का उल्लंघन किया है। इस नियम के तहत प्रमोटर को खरीदारों से मिली कुल रकम का कम से कम 70 प्रतिशत हिस्सा एक अलग बैंक खाते में रखना अनिवार्य होता है। इस पैसे का इस्तेमाल केवल निर्माण कार्य और जमीन की लागत जैसे तय कामों के लिए ही किया जा सकता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि घर खरीदारों के पैसे सुरक्षित रहें और उनका गलत इस्तेमाल न हो।

सीजी रेरा के अधिकारियों ने बताया कि इस नियम का उल्लंघन होने से परियोजना की वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। इसी के चलते प्राधिकरण ने फौरन यह सख्त कदम उठाया और लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की नई खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री या लेन-देन पर रोक लगा दी।

रेरा ने स्पष्ट किया है कि यह अंतरिम आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक प्रमोटर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कर देता और प्राधिकरण द्वारा तय की गई सभी शर्तों को पूरा नहीं कर देता। रेरा की इस तेज कार्रवाई से साफ है कि वह घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा, निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रमोटरों की जवाबदेही को लेकर बेहद गंभीर है।

इस सख्त कदम से दूसरे डेवलपर्स को भी यह कड़ा संदेश मिला है कि रेरा के नियमों का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।