बिलासपुर । छत्तीसगढ़ में बेकाबू हो रहे ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित इस याचिका को शीर्ष अदालत ने अन्य संबंधित मामलों के साथ जोड़कर अपने पास ट्रांसफर कर लिया है. इस फैसले को ऑनलाइन सट्टा, खासकर बहुचर्चित महादेव सट्टा एप पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
राज्य में पिछले कुछ समय से ऑनलाइन सट्टा, खासकर महादेव सट्टा एप, आपराधिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. जनहित याचिका में यह दावा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में सक्रिय कई ऑनलाइन सट्टा एप राज्य के जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं. इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है. याचिका में बताया गया कि इन एप्स के जरिए करोड़ों रुपये का सट्टा राज्य और देश के विभिन्न राज्यों में चल रहा है, जिसकी चपेट में आकर कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन न तो इन पर प्रतिबंध लग पा रहा है और न ही इन्हें संचालित करने वालों पर पुख्ता कार्रवाई हो पा रही है.
हाईकोर्ट ने सरकार और सीबीआई से मांगा था जवाब..
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य शासन, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और गृह सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा था. याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह भी दलील दी थी कि इन ऑनलाइन सट्टा एप्स के जरिए प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक और नैतिक क्षरण हो रहा है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है.
देशभर के मामलों के साथ होगी सुनवाई, कड़े एक्शन की उम्मीद..
इसी बीच, देश के अन्य हिस्सों में भी ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित मामलों को एक साथ संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित इस याचिका को भी अन्य याचिकाओं के साथ सुनने का निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर होने वाली सुनवाई न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देशभर में चल रहे ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की दिशा तय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. शीर्ष अदालत में मामला पहुंचने के बाद, विशेष रूप से महादेव सट्टा एप जैसे बहुचर्चित मामलों में आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बड़े सिंडिकेट पर कैसे नकेल कसता है.

