जांजगीर-चांपा जिले के खरौद में दूषित पानी के कारण डायरिया फैलने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस गंभीर मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थिति पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, खरौद में दूषित पेयजल की आपूर्ति के कारण कई लोग डायरिया से प्रभावित हुए हैं, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए और स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत जानकारी मांगी है।
मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

