In Chhattisgarh, the government has imposed a ban on patients coming from other states to stay in hotels..
सीएमएचओ ने निजी अस्पतालों से तीन दिन के भीतर मांगी सभी पंजीकृत डॉक्टरों की जानकारी..
रायपुर। राज्य के बाहर से आकर कोई भी डॉक्टर अब होटल या अन्य स्थानों पर मरीज नहीं देख सकेंगे। राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है।
इस संबंध में रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और मेटरनिटी होम के संचालकों को पत्र जारी किया है। इसमें सीजीएमसी के 20 जनवरी 2023 के पत्र का उल्लेख किया गया है। सीएमएचओ ने रायपुर जिले में संचालित सभी निजी अस्पताल/नर्सिंग होम/मेटरनिटी होम में कार्यरत सभी चिकित्सकों के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर में पंजीयन की जानकारी तीन दिन के भीतर मांगी जानकारी।
सीएमएचओ ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में बिना पंजीकृत के छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के डॉक्टर यहां होटल या अन्य जगहों में ओपीडी या चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं। नियमानुसार यह नर्सिंग होम एक्ट और छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद के नियमों का उल्लघंन है। सीएमएचओ के अनुसार ऐसे डॉक्टर जो दूसरे राज्यों से आकर यहां में चिकित्सकीय कार्य कर रहे है उन चिकित्सकों को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पजीयन कराना और नर्सिंग होम एक्ट का पालन करना अनिवार्य है।
सीएमएचओ ने अपने पत्र में बताया गया है कि दूसरे राज्यों चिकित्सकों के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद और नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा सीएमसी ने की है। किसी भी डॉक्टर ऐसा काम करते पाए जाने पर और ऐसे अस्पताल जो बिना पंजीकृत चिकित्सकों को अपने अस्पताल में चिकित्सकीय कार्य/ओपीडी की सेवा के लिए नियुक्त करते है तो उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

