हाईकोर्ट का सख्त रुख : CG PSC भर्ती में धांधली पर राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट..

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG PSC) 2021 भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में अन्य उम्मीदवारों और अधिकारियों की भूमिका पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की कि पीएससी ने जिन लोगों को चुना, वे आज भी अनिश्चितता की स्थिति में हैं। कोर्ट ने संबंधित सभी अपीलों को एक साथ सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

37 उम्मीदवार अब तक नियुक्ति आदेश से वंचित..

दरअसल, सीजी पीएससी 2021 में हुई गड़बड़ी को लेकर सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की है।मंगलवार 14 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया कि परीक्षा नियंत्रक को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि इसके बाद भी जांच अधूरी क्यों है? कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि चयन होने के बाद भी 37 उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति आदेश क्यों जारी नहीं हुए, उन्हें अनिश्चितता में क्यों रखा गया है?

पेपर लीक हुआ तो परीक्षा पर पुनर्विचार हो..

राज्य सरकार के यह बताने पर कि अंतिम समय में पेपर लीक हुआ था, हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो परीक्षा पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक उम्मीदवारों को क्यों लटकाया जा रहा है।

सीबीआई जांच पर भी नाराजगी..

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि 17 उम्मीदवारों की भूमिका की जांच चल रही है, जबकि अन्य आरोपियों पर अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रिपोर्ट में 41 नाम थे, अब 17 पर जांच और बाकी का क्या हुआ? बताने को कहा गया कि अन्य उम्मीदवारों और पीएससी अधिकारियों की भूमिका की जांच कहां तक पहुंची है।