गुरु घासीदास विवि के छात्र की मौत : बांधा तालाब में डूबने से गई जान, सुरक्षा अधिकारी और वार्डन पर केस दर्ज..

बिलासपुर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र अर्सलान अंसारी की मौत के मामले में कोनी थाने में विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी, वार्डन और अन्य के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई छात्र सुरक्षा उत्तरदायित्व की उपेक्षा और लापरवाही बरतने के आधार पर की है। छात्र अर्सलान अंसारी कादिरपुर, बिहार का निवासी था, जिसका शव दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को विश्वविद्यालय परिसर स्थित सरस्वती मंदिर रोड, बांधा तालाब में तैरता मिला था।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी से हुई मौत..

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर छात्र की मौत की गंभीरता से त्वरित जांच की गई। मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के कथनों की गहन समीक्षा की गई।

पुलिस जांच में पाया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित फिसलन युक्त गहरे तालाब (बांधा) के चारों ओर वर्जित क्षेत्र पटल और सुरक्षा बाड़ा नहीं लगाया गया था। इसके अलावा, सुरक्षा अधिकारी, वार्डन और अन्य कर्मचारियों ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा और लापरवाही बरती। इसी लापरवाही के कारण छात्र अर्सलान की मृत्यु हुई, जिसे पुलिस ने संज्ञेय अपराध का घटित होना माना।

BNS की धाराओं में दर्ज हुआ मामला..

जांच के निष्कर्षों के आधार पर, कोनी थाने ने विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी, वार्डन और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) (लापरवाही या उपेक्षा से मानव जीवन को संकट में डालना) और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद विवेचना (जांच) शुरू कर दी है। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय परिसर में छात्र सुरक्षा के गंभीर मुद्दे को उजागर करती है।