विशेष कोर्ट में 2300 पन्नों का चालान पेश, 29 आरोपियों को 20 अगस्त तक पेश होने का नोटिस..

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस मामले में संलिप्त पाए गए 22 आबकारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सोमवार 7 जुलाई को विशेष कोर्ट में करीब 2300 पन्नों का विस्तृत चालान पेश किए जाने के बाद की गई जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
ईओडब्ल्यू की जांच और अदालत की प्रक्रिया..
शराब घोटाले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने इस मामले में कुल 29 आरोपियों को समन जारी किया था। हालांकि समन के बावजूद कोई भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इस स्थिति को देखते हुए अदालत ने अब इन सभी 29 आरोपियों को 20 अगस्त तक कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। यह नोटिस इस बात का संकेत है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
यह घोटाला छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री और वितरण में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है जिसमें बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान और अवैध कमाई के आरोप लगे हैं। ईओडब्ल्यू और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियों ने पहले भी इस घोटाले में कई वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारियों की संलिप्तता का दावा किया है। इन अधिकारियों का निलंबन सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। आगे की सुनवाई और जांच में इस मामले से जुड़े कई और पहलुओं के सामने आने की संभावना है।
देखें आदेश..




