बिलासपुर 25 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज बिलासपुर एयरपोर्ट के अधूरे विकास कार्यों पर गहरी नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए तीखे सवाल दागे, “क्या आप नहीं चाहते कि बिलासपुर में एयरपोर्ट बने?” कोर्ट की यह कड़ी टिप्पणी तब आई जब यह साफ हो गया कि एयरपोर्ट के विकास को लेकर अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। अदालत पहले भी कई बार संबंधित विभागों को निर्देश दे चुकी है, लेकिन काम की रफ्तार जस की तस बनी हुई है।
रक्षा और विमानन मंत्रालय को नोटिस, मांगा जवाब..
इस मामले में हाईकोर्ट ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी करते हुए 8 सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नागर विमानन मंत्रालय से भी जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने खासतौर पर नाइट लैंडिंग सुविधा की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
लंबित है एयरपोर्ट का विकास, अगली सुनवाई निर्णायक..
बिलासपुर एयरपोर्ट के समुचित विकास और नाइट लैंडिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं की मांग को लेकर यह जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ कागजी जवाब नहीं चलेगा, बल्कि अगली सुनवाई में ठोस दस्तावेजों और कार्य योजना के साथ उपस्थित होना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2025 को तय की गई है, जो इस एयरपोर्ट के भविष्य के लिए बेहद अहम हो सकती है।

