छत्तीसगढ़ : हाईकोर्ट ने रायपुर के तोमर बंधुओं की याचिका पर बुलडोजर कार्रवाई रोकी..

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के कुख्यात अपराधी तोमर बंधुओं को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनके दफ्तर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। तोमर बंधुओं ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इन पर अवैध सूदखोरी और अवैध संपत्ति बनाने के आरोप हैं।

पिछले दिनों रायपुर जिला प्रशासन ने तोमर बंधुओं के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है।

कानून से ऊपर नहीं है प्रशासन: हाईकोर्ट..

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रशासन भी कानून से ऊपर नहीं है और कोई भी कार्रवाई उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं होनी चाहिए।

तोमर बंधुओं की ओर से पेश हुए वकीलों ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन बिना किसी न्यायिक आदेश के यह कार्रवाई कर रहा है, जो कि न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

फिलहाल, कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस मामले पर अंतिम फैसला अगली सुनवाई के बाद ही आएगा।