जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाया अवैध करंट, चपेट में आने से युवक की मौत ; शव जलाकर साक्ष्य मिटाने वाले 4 गिरफ्तार..

बिलासपुर। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम डिंडोल स्थित दोषी मुंडा तालाब के पास जंगल में जंगली जानवरों के शिकार के लिए अवैध रूप से लगाए गए बिजली के करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।

आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला दिया था। कोटा पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दो विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया है।

थाना प्रभारी कोटा श्री तोप सिंह नवरंग के मार्गदर्शन में की गई जांच के दौरान यह चौंकाने वाली बात सामने आई । प्रार्थी आजू राम कुशराम के आवेदन पर कोटा पुलिस ने जांच शुरू की थी। घटनास्थल के निरीक्षण और गवाहों के बयानों से पता चला कि ग्राम नर्मदा डिंडोल के कुछ व्यक्तियों ने 11 केवी के विद्युत पोल से नंगी जीआई तार खींचकर जंगल में करंट फैला रखा था।

मृतक छिरहापारा धुमा का निवासी..

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अयोध्या सिंह खुसरो (35 वर्ष) निवासी छिरहापारा धुमा (थाना तखतपुर) के रूप में हुई है। वह उक्त क्षेत्र से गुजरते समय इस अवैध विद्युत करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद, पकड़े गए आरोपियों ने साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।

जंगल में छिपे थे आरोपी..

जांच पूरी होने के बाद थाना कोटा में आरोपियों के विरुद्ध धारा 105, 238, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में जान सिंह बैगा (48 वर्ष) पिता चरण बैगा और अनिल बैगा (25 वर्ष) पिता मंहगु बैगा शामिल हैं। ये सभी ग्राम नर्मदा डिंडोल थाना कोटा के निवासी हैं। घटना के बाद आरोपी जंगल क्षेत्र में छिप गए थे, जिन्हें कोटा पुलिस ने निरंतर निगरानी और सूझबूझ से घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की भी सक्रियता से पतासाजी कर रही है।

इस पूरी कार्रवाई में सहायक उपनिरीक्षक नहारू राम साहू और चन्द्रप्रकाश पाण्डेय सहित प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश यादव और आरक्षक रविंद्र मिश्रा, दीप सिंह कंवर, प्रफुल्ल यादव, विनोद यादव, सोमेश्वर साहू एवं संजय श्याम का सराहनीय योगदान रहा। कोटा पुलिस ने नागरिकों से जंगली जानवरों के शिकार के लिए इस प्रकार के अवैध और खतरनाक तरीके न अपनाने की अपील की है।