होमवर्क न करने पर बच्चे को पेड़ से लटकाया, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद स्कूल की मान्यता रद्द संचालक पर अपराध दर्ज..

सूरजपुर। जिले में एक प्राइवेट स्कूल की शर्मनाक करतूत सामने आने के बाद प्रशासन ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है यहां केजी-2 के एक मासूम छात्र को होमवर्क पूरा न करने की कड़ी सजा दी थी यहां शिक्षिका ने बच्चे की टी-शर्ट से पकड़कर पेड़ से लटका दिया। इसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानकर खुद संज्ञान में लिया था। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अजय कुमार मिश्रा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है।

नाबालिग शिक्षिका ने दी थी क्रूर सजा..

यह चौंकाने वाला मामला सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र में स्थित हंसवाहिनी विद्या मंदिर का है। 24 नवंबर को यह घटना हुई थी, जब केजी-2 के छात्र को उसकी शिक्षिका ने स्कूल परिसर में पेड़ से लटका दिया। जांच में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है। बच्चे को सजा देने वाली शिक्षिका खुद नाबालिग है। उसकी 10वीं की अंकसूची के अनुसार, वह अभी 18 साल से कम उम्र की है।

स्कूल संचालक पर भी FIR, DEO ने की कार्रवाई..

वीडियो वायरल होने के बाद डीईओ अजय कुमार मिश्रा ने मामले की जाँच के आदेश दिए थे। वहीं, हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की और स्कूल शिक्षा सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा था।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डीईओ ने 28 नवंबर को स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। इस स्कूल में केजी-1 से लेकर 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों को अब दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा।

पुलिस ने मामले में स्कूल संचालक सुभाष शिवहरे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। रामानुजनगर पुलिस ने सुभाष शिवहरे पर धारा 127 (2) और किशोर न्याय बोर्ड की धारा 75, 82 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।