दोबारा जांच नियमों के खिलाफ : बिलासपुर हाई कोर्ट ने पूर्व सरपंच से रिकवरी के आदेश पर लगाई रोक..

बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद केवल शिकायत के आधार पर दोबारा जांच शुरू करना नियमों के विपरीत है। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ कबीरधाम जिले के ग्राम पंचायत दशरंगपुर के पूर्व सरपंच चांद खान से ₹9,07,723 की वसूली (रिकवरी) के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता चांद खान ने सीईओ जिला पंचायत कबीरधाम के वसूली आदेश को अपने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के जरिए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर कबीरधाम समेत पांच वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

क्या है पूरा मामला : गबन की पहली रिपोर्ट खारिज, दूसरी में वसूली..

पूर्व सरपंच चांद खान 20 जनवरी 2020 को दशरंगपुर ग्राम पंचायत के सरपंच निर्वाचित हुए थे। उनके कार्यकाल में पंचायत सचिव के खिलाफ 10 बिंदुओं पर शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें मोटर पंप क्रय/मरम्मत, भवन अहाता निर्माण, नए बोर खनन और सड़क रखरखाव जैसे कार्य शामिल थे। शिकायत के बाद जांच टीम ने शिकायतकर्ताओं और ग्रामीणों के सामने भौतिक सत्यापन किया। इस जांच के प्रतिवेदन में अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरपंच और सचिव द्वारा किसी भी प्रकार की राशि का गबन नहीं किया गया है। पूर्व सरपंच ने सभी कार्य स्थल पर कराए थे, जिनके प्रमाणित देयक और ग्राम सभा से अनुमोदित आय-व्यय रिकॉर्ड में दर्ज थे। इसके बावजूद, सीईओ जनपद पंचायत कवर्धा के आदेश पर पुनः परीक्षण हेतु दूसरी जांच की गई। इस दुबारा जांच में यह पाया गया कि बिना कार्य किए राशि का भुगतान कर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है। इस आधार पर ₹9,07,723 की वसूली योग्य राशि तय की गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर सीईओ जिला पंचायत कबीरधाम ने 3 नवंबर 2025 को वसूली का आदेश जारी किया था।

हाई कोर्ट की टिप्पणी..

याचिका पर जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि जब प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में ही गबन न होने की बात सामने आ चुकी थी, तो सीईओ जिला पंचायत द्वारा दुबारा जांच बैठाना और वसूली का आदेश देना नियमों के विरुद्ध है। कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए वसूली आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अब सचिव पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर कबीरधाम, अनुविभागीय अधिकारी कवर्धा, सीईओ जिला पंचायत कवर्धा और सीईओ जनपद पंचायत कवर्धा से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।