महासमुंद / बिलासपुर। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने वन्यजीव सुरक्षा नियमों की अनदेखी को उजागर कर दिया है। महासमुंद वन मंडल अंतर्गत बागबहरा परिक्षेत्र स्थित प्रसिद्ध चंडी माता मंदिर परिसर में एक भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद वन विभाग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की।

वीडियो में एक युवक को भालू के सामने जमीन में कोल्ड ड्रिंक रखते हुए और भालू को कोल्ड ड्रिंक पीते देखा गया, जिसकी पहचान तखतपुर निवासी करण धुरी द्वारा बनाए गए वीडियो के रूप में हुई। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें किसी भी संरक्षित वन्य जीव के साथ इस प्रकार का व्यवहार कानूनन वर्जित है।

वायरल वीडियो को देखते ही बिलासपुर वनमंडल के डीएफओ नीरज कुमार ने अपनी टीम के साथ तुरंत कार्रवाई करते हुए तखतपुर परिक्षेत्र में दबिश दी और आरोपी करण धुरी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई के उपरांत महासमुंद वन मंडल को सौंपा दिया गया है, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
क्या कहता है कानून ?
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अनुसूची-I में सूचीबद्ध प्राणियों (जैसे कि भालू) के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, भोजन देना, फोटो खींचना, वीडियो बनाना या उन्हें आकर्षित करना एक दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
वन विभाग की अपील..

वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वन्य प्राणियों से दूरी बनाए रखें और उनके प्राकृतिक व्यवहार में हस्तक्षेप न करें। सोशल मीडिया के लिए बनाए गए ऐसे वीडियो न केवल जानवरों के लिए हानिकारक होते हैं, बल्कि बनाने वालों के लिए भी जेल की सजा का कारण बन सकते हैं।
देखें वीडियो..

