लिफ्ट से लेफ्ट फ्री के उल्लंघन पर होगी यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई


बिलासपुर। एसएसपी रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में जिले में सुरक्षित आवागमन के लिए नियमित रूप से सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए जाने सघन प्रयास किया जा रहा है। करियारे ने बताया कि यह देखने में आ रहा है कि शहर में विभिन्न चौक चौराहे एवं तिराहे पर बाएं से बाएं जाने वाले मोड पर लोगों के द्वारा वाहन चलाते समय बाएं से बाएं जाने के लिए निर्धारित की गई जगह पर ही अपने वाहनों को रोककर बाएं से बाएं जाने वाले वाहन चालकों को अवरुद्ध किया जाता है। जिसके कारण चौक चौराहे पर अनावश्यक जाम लग जाता है। शहर के प्रत्येक चौक चौराहे एवं तिराहे पर अधिकांश जगहों पर सिग्नल लगाया गया है जहां पर रेड सिग्नल के दौरान लेफ्ट से लेफ्ट फ्री अर्थात बाएं से बाएं जाने के लिए मार्ग स्वतंत्र है परंतु रेड सिग्नल के दौरान अधिकांश वाहन चालकों द्वारा लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन में वाहन खड़ी कर दी जा रही है जिसके कारण पीछे से आने वाले वाहन चालकों को चौक के लेफ्ट तरफ जाने अवरोध का सामना करना पड़ता है। यातायात पुलिस बिलासपुर की ओर से समस्त चौक चौराहे तिराहे पर लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन, मार्ग में लेफ्ट फ्री के लिए बोर्ड है साथ ही सभी लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन मार्ग में बॉर्डर पर यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर धारा 119/ 177 के तहत 300 का जुर्माना/ समन शुल्क के तहत कार्रवाई करने बोर्ड लगाया गया है। यातायात पुलिस ने उक्त निर्देशों का पालन करते हुए समस्त लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन/मोड़ में किसी भी स्थिति में वाहन चालक अपनी गाड़ियों खड़ी न करें अन्यथा यातायात नियमों के उल्लंघन के तहत न सिर्फ चलानी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और 300 का जुर्माना भी लग सकता है। वहीं बार-बार लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन,मार्ग, मोड़ में नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस बिलासपुर के प्रतिवेदन के आधार पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी संभावित हो सकती है