It is necessary to get the name transferred before selling the old vehicle: Strict warning from the traffic police..
बिलासपुर में आईटीएमएस के जरिए जारी हो रहे चालान, पुराने मालिक हो रहे परेशान..
बिलासपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में शहर में यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आमजन को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ ही वाहन मालिकों को भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।
यातायात पुलिस ने पुराने वाहन मालिकों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वाहन विक्रय के तुरंत बाद नए मालिक के नाम पर नामांतरण (नाम ट्रांसफर) अवश्य कराएं। नामांतरण नहीं कराने की स्थिति में यदि नए वाहन मालिक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका नोटिस पुराने मालिक के पते पर ही भेजा जाएगा।
बिलासपुर जिले में यह सामान्य रूप से देखने को मिल रहा है कि लोग पुरानी गाड़ियों को बेचने के बाद नाम ट्रांसफर नहीं कराते हैं। ऐसे में जब नए मालिक ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, तो चालान पुराने मालिकों पर भेजा जाता है, जिससे वे परेशान होकर यातायात थाना पहुंचते हैं।
इस स्थिति से बचने के लिए यातायात पुलिस ने अपील की है कि पुराने और नए दोनों वाहन मालिक वाहन की खरीद-बिक्री के समय नामांतरण की प्रक्रिया को तुरंत पूरा करें। साथ ही, एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बिना नाम ट्रांसफर किए कोई भी वाहन विक्रय न करें।
पुलिस का कहना है कि नामांतरण नहीं कराने की स्थिति में न केवल चालान की कार्यवाही होती है, बल्कि अगर उस वाहन से कोई आपराधिक घटना या दुर्घटना हो जाती है तो जांच में पुराने मालिक को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
आईटीएमएस के जरिए बिलासपुर में लगातार चालान किए जा रहे हैं और नोटिस मोबाइल SMS व डाक के जरिए घर पहुंचाया जा रहा है। तय समय में चालान नहीं भरने पर न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत वाहन जब्ती और लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी की जा रही है।

