Anticipatory bail of 4 accused in 411 crore medical equipment scam rejected..

बिलासपुर | छत्तीसगड़ हाईकोर्ट ने CGMSC में 411 करोड़ के मेडिकल एक्विपमेंट घोटाले के 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि ACB और EOW की प्रारंभिक जांच में इन आरोपियों की भूमिका सामने आई है। लिहाजा कोर्ट ने जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
ACB और EOW की टीम ने मोक्षित कॉर्पोरेशन और अन्य के खिलाफ धारा 120-B, 409 IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), 13(1)(A), 7(C) के तहत मामला दर्ज किया है।
राज्य शासन की तरफ से उप महाधिवक्ता डॉ.सौरभ पांडेय ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि तीनों कंपनियों ने पूल टेंडरिंग की थी। टेंडर में गड़बड़ी कर दी गई। मामले की जांच शुरूआती चरण में है और कई सह-आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है।
411 करोड़ के घोटाले में आरोपियों की प्राथम दृष्टि में संलिप्तता दिखती है। इसी आधार हाईकोर्ट ने राजेश गुप्ता, अभिषेक कौशल, नीरज गुप्ता और अविनेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

