
Violation of Wildlife Protection Act: 7 accused arrested for hunting wild boar, sent to 14 days judicial custody..

बिलासपुर। वन विभाग की टीम ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करते हुए जंगली सूअर के शिकार में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना वन परिक्षेत्र रतनपुर के बानाबेल सर्किल के खैरझिटी परिसर में घटी। आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर सेंट्रल जेल बिलासपुर भेज दिया गया है।
मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के निर्देशानुसार और वनमंडलाधिकारी बिलासपुर के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। घटना की जानकारी मिलते ही उप वनमंडलाधिकारी बिलासपुर और वन परिक्षेत्र रतनपुर की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों ने अनुसूची II के तहत संरक्षित प्राणी जंगली सूअर का शिकार किया था।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दिलीप कुमार (45), राजेश निषाद (29), अजय पोर्ते (28), जलेश्वर यादव (32), प्रेम सिंह (41), लखन सिंह भानु (32) और जितेंद्र केवट (27) शामिल हैं। इन पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39(1)(2), 50 और 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस कार्रवाई में परिक्षेत्र अधिकारी रतनपुर, परिक्षेत्र सहायक बानाबेल मोहम्मद शमीम, परिसर रक्षक खैरझिटी हेमंत सिंह, सीएफओ सुखनंदन कौशिक, बीएफओ मुलेश जोशी, पंकज साहू, लखेराम ध्रुव, दीपक यादव, दीपक कोसले, धीरज दुबे, संदीप जगत, बहोरन साहू, हित कुमार ध्रुव, मनहरण डहरिया, शैलेंद्र सूर्यवंशी और आकाश, मानस सहित वन परिक्षेत्र रतनपुर की पूरी टीम का विशेष योगदान रहा।

