
बिलासपुर / कोर्ट ने गांजा खरीदने के लिए 20 रुपए देने से मना करने पर ग्रामीण की लाठी मारकर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.. रतनपुर क्षेत्र के ग्राम सिलदहा निवासी विशाल धनुहार के घर उदय कुमार बिंझवार पिता भागबली बिंझवार 21 साल का आना जाना था। 22 जून 2021 को विशाल अनुहार शाम को अपने घर में बैठा था.. उसकी पत्नी कुमारी बाई किराना दुकान गई थी.. इसी दौरान उदय कुमार बिंझवार आया और गांजा खरीदने के लिए उनसे 20 रुपए मांगा.. उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया.. इस पर जान से मारने की धमकी देते हुए पुल से लाठी लाकर उसके सिर पर हमला कर हत्या कर दी और भाग गया.. उसकी पत्नी सामान लेकर घर लौटी तब घटना की जानकारी हुई.. सूचना पर तत्कालीन टीआई हरविंदर सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेने के बाद आरोपी उद्य कुमार बिंझवार गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया.. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पुष्पलता मारकण्डे ने दोनों पक्षों की गवाही के बाद आरोपी उदय कुमार बिरको को धारा 302 में आजीवन कारावास व 1000 रुपए अर्थदण्ड पटाने की सजा सुनाई है.शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक डीएस ठाकुर ने पैरवी की है..



