बिलासपुर। गण्ोश विसर्जन के दौरान तेज साऊंउ में डीजे बजाने वाले संचालकों पर पुलिस और नगर निगम द्बारा कार्रवाई शुरु कर दी गई है। बता दें कि गण्ोश उत्सव के पूर्व उत्सव को शांति पूर्वक मनाने के लिए कलेक्टर द्बारा तेज साऊंड में डीजे नहीं बजाने का निर्देश जारी किया गया थ। इसके बाद संबंधित थाना क्ष्ोत्रों में भी एसपी और थाना प्रभाारियों द्बारा गण्ोश एत्सव समितियों की बैठक ली गई थी जिसमें पंडाल का निर्माण मापदंड में करने के साथ साथ तेज साऊंड में डीजे नही बजाने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की गई और देर रात तक साऊंड सिस्टम चालू रहा। उत्सव की आड़ में डीजे की मनमानी से त्रस्त नागरिकों ने इस बात की शिकायत भी की और कई तो अन्य स्थान पर चले गए। लोगों की समस्याओं को विभिन्न समाचार पत्रों ने उठाया । जिस पर संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की गई। उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्बारा इस विषय पर दिये गये पूर्व के आदेशों का उल्लेख करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया और मुख्य न्यायाधिपति ने माना कि बिलासपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण की वर्तमान स्थिति जिम्मेदार राज्य अधिकारियों की ओर से एक अपमानजनक कृत्य के अलावा और कुछ नहीं है, जो ध्वनि प्रदूषण के खतरे को रोकने में कोई भी प्रयास करने में विफल रहे हैं।
उत्सव के बाद की जा रही कार्रवाई
युगल पीठ ने नाराजगी जाहिर करते इस मामले में उत्सवों के अवसरों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रो, द्बारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के खतरे को खत्म करने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद प्रशासन जागा। इसी के तहत शनिवार को विसर्जन के दौरान अत्यधिक तेज साउंड में डीजे का उपयोग करने वाले संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जिसमें सिविल लाइन पुलिस द्बारा लकी साहू उम्र 21 साल निवासी बंधवा पारा सरकंडा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसी तरह राजस्व, नगर निगम तथा सरकंडा थाना की संयुक्त टीम जिसमंे अतिरिक्त तहसीलदार शशि भूषण सोनी, जोन -8 कमिश्नर प्रवीण शर्मा तथा पुलिस टीम द्बारा नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों संदीप यादव, उम्र 25 वर्ष और सौरभ सिह उम्र 2० को पकड़कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई।


