
बिलासपुर।छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजना दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत बिलासपुर जिले में वर्ष 2022_23 में 47 जोड़ों को प्रोत्साहन राशि दी गई है। इस जिसमें हितग्राहियों को एक लाख अथवा 50 हजार की राशि प्रदान की गई है ।
स योजना के तहत यदि पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो 1लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बिलासपुर जिले में भी इस बार 47 जोड़ों को यह राशि प्रदान की गई जिसमें 16 हितग्राही ऐसे थे जिनमें पति और पत्नी दोनों दिव्यांग थे जिन्हें ₹ 1 लाख प्रदान किया गया। दिया गया इसी तरह 31 हितग्राहियों में पति अथवा पति में से कोई एक दिव्यांग थे जिन्हें 50,000 के प्रोत्साहन राशि दी गई। इसी तरह यदि दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो 50000 दिया जाता है। उन्हें विवाह होने के 6 माह के अंदर ही आवेदन प्रस्तुत करना होता है जिसके बाद एक निश्चित समय अवधि में उन्हें ₹100000 की राशि प्रदान की जाती है इसी तरह यदि पति-पत्नी में से दुख की कोई एक दिव्यांग है तो उन्हें 50000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी दी जाती है इसी के तहत वर्ष 2223 में 47 जोड़ों को यह लाभ दिया गया जिसमें 16 हितग्राही 16 हितग्राहियों में पति-पत्नी दोनों दिव्यांग थे जिन्हें 11 लाख की राशि प्रदान की गई इसी तरह 31 जोड़ी ऐसे थे जिसमें पति या पत्नी कोई एक दिव्यांग था जिन्हें 50 हजार की प्रोत्साहन राशि दी गई। बता दें कि इस योजना की पात्रता के लिए हितग्राही को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है वहीं उन्हें 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता का चिकित्सा मंडल का प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना करना होगा।आयु के नियमानुसार महिलाओं की आयु 18 वर्ष से कम पुरस्कार 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए । साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसके पात्र नहीं बन सकते।प्रोत्साहन राशि के लिए हितग्राहियों की विवाह के 6 माह बाद आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है जिसके बाद आवेदन में मिलने के कुछ महीनों के अंदर यह राशि उन्हें प्रदान की जाती है।

