जुर्म दर्ज करने के 10 महीने बाद भी चालान पेश नहीं.. गृह सचिव, डीजीपी को हाईकोर्ट का नोटिस..

बिलासपुर / जुर्म दर्ज करने के 10 महीने बाद भी चालान पेश नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी को हाईकोर्ट का नोटिस जारी किया है.. मुख्यमंत्री जनदर्शन में अपनी परेशानी बताने जा रहे याचिकाकर्ता को पुलिस ने सीएम के पास पहुंचने से पहले ही उठा लिया और थाने लेकर आ गए.. मारपीट की और एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया.. जुर्म दर्ज करने के 10 महीने बाद भी पुलिस ने चालान पेश नहीं किया.. याचिकाकर्ता ने पुलिस पर जबरिया जुर्म दर्ज करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर को रद्द करने और दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है.. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आला अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.. भिलाई निवासी सरदार सुखवंत सिंह ने अपने अधिवक्ता अनिल तावड़कर के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.. याचिका में कहा है कि वह परिवहन के व्यवसाय के साथ-साथ स्वतंत्र पत्रकार भी हैं.. भिलाई के पुराने मामले में सामान को छोड़ने के एवज मे शिकायतकर्ता नारद लाल तांडेकर एएसआइ ने गाड़ी छोड़ने के नाम पर 15 हजार रुपए की मांग की थी.. जिसका भुगतान प्रार्थी के मोबाइल नंबर से शिकायतकर्ता के मोबाइल पेटीएम से आनलाइन भुगतान किया गया.. इस भुगतान का प्रिंट आउट और कापी निकालकर आइजी, एलपी और डीजीपी से शिकायत की थी.. इसके बाद एएसआइ को निलंबित कर दिया गया.. इसके कुछ दिनों बाद एएसआइ के द्वारा ली गई राशि और लेनदेन की फोटो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने लगी.. जिससे शिकायतकर्ता प्रार्थी से व्यक्तिगत विद्वेष रखने लगा था..