
लड़कियों को डरने की जरुरत नहीं है, मौलिक अधिकार व कानून से मिलेगा सुरक्षा
बिलासपुर। अगर किसी महिला के साथ उसके कार्यालय में या किसी भी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होता है, तो उत्पीड़न करने वाले के खिलाफ कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न ( रोकथाम, निषेध व निवारण) ‘ अधिनियम 2013 के तहत महिला शिकायत दर्ज कर सकती है। इस कानून के तहत आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की पैरा लीगल वालंटियर ऋतु सिंह एवं स्वाति पैकरा द्वारा बालिका गृह बिलासपुर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बताई गई।
जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर अशोक कुमार साहू के निर्देशन व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर राकेश सिंह सोरी के मार्गदर्शन में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर पैरा लीगल वालंटियर ऋतु सिंह व स्वाति पैकरा द्वारा नूतन चौक सरकंडा स्थित बालिका गृह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वालंटियर्स ने बालिकाओं को भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के अलावा गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया l शिविर में यह भी बताया गया कि यदि बच्चियों के साथ कोई गलत तरीके का व्यवहार करता है तो उन्हें उस बात की जानकारी उनके माता-पिता को अवश्य देनी चाहिए l

